ITR भरने का समय हुआ खत्म, पर अब भूल न जाएं ये 5 काम करना

31 अगस्त इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख‍िरी तारीख थी. आप ने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया होगा. अगर आप ने आईटीआर नहीं भी भरा है, तो दोनों ही सूरत में आपको कुछ चीजों के लिए तैयार रहना होगा. आगे हम बता रहे हैं 5 ऐसी ही चीजों के बारे में. Things to do After Filing ITR

वेरीफाई करना:

सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भर देने से आपका रिटर्न फाइल नहीं हो जाता है. आईटीआर फॉर्म भरने के बाद आपको इसे वेरीफाई भी करना होता है. वेरीफ‍िकेशन भी आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिये कर सकते हैं. आईटीआर भरने के बाद इसके लिए आपके पास 120 दिनों का समय होता है.

Things to do After Filing ITR

नोटिस चेक करना:

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान अगर आप से कोई गलती हो जाती है. या फिर आय कर विभाग को लगता है कि आप के रिटर्न में कोई खामी है, तो वह आपको नोटिस भेज सकता है.

इसके लिए आप समय-सयम पर अपने ईमेल और ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहें कि कहीं आपको नोटिस तो नहीं भेजा गया है. इससे समय रहते आप उसका जवाब दे पाएंगे.

रिफंड स्टेटस चेक करें:

अगर आपका रिफंड बनता है, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप रिफंड स्टेटस चेक करते रहें. कई बार आईटीआर में खामी के चलते रिफंड फेल हो जाता है. ऐसे में स्टेटस चेक करने पर आपको इस संबंध में जानकारी हासिल हो जाएगी.

बिलेटेड रिटर्न:

अगर आप 31 अगस्त तक भी आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं. लेक‍िन इस पर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. ये पेनल्टी 1 हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक हो सकती है.

ऐसे में अगर आप ने आईटीआर भर दिया है, तो नोटिस और रिफंड को लेकर सतर्क रहें. अगर आप ने अभी आईटीआर नहीं भरा है, तो आपको जल्द से जल्द बिलेटेड रिटर्न भरने की तैयारी करनी चाहिए. ताकि आपकी जेब पर ज्यादा बोझ न बढ़े.

Things to do After Filing ITR

त्वरित फाइल करें बिलेटेड आईटीआर:

किसी भी वजह से अगर आप 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं, तो आपको जल्द से जल्द बिलेटेड रिटर्न भर लेना चाहिए. दरअसल अगर आप ने 31 दिसंबर के बाद अपना आईटीआर फाइल किया, तो आपको 10 हजार रुपये तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है.

Leave a Comment