हेल्लो दोस्तों तिरंगा भारत देश की शान है. हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं. इस बार 15 अगस्त 2021 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है. आपको बता दें, जिस दिन से भारत आजाद हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत के हर प्रधानमंत्री ने लाल किले से ध्वजारोहण किया है. दरअसल जिस दिन भारत को आजादी मिली थी उस दिन ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर भारत के तिरंगे को ऊपर चढ़ाया था, इसलिए इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहा जाता है. Independence Day 2021
वहीं आपको बता दें, आज भी लोगों को ये नहीं मालूम तिरंगा सही तरीके से कैसे फहराया जाता है. अगर कोई शख्स भारत के राष्ट्रीय ध्वज (Flag of India) को फहराने के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में आज हम आपको तिरंगा फहराने से जुड़े नियम और कानून बताने जा रहे हैं.
ये भी पढ़िए : स्वतन्त्रता दिवस पर बच्चों को खिलाइए तिरंगा नूडल्स, ये है बनाने की विधि
विषयसूची :
तिरंगा फहराने से जुड़े नियम और कानून :
तिरंगा (National Flag) हमेशा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता है.
तिरंगे को कभी झुकाया नहीं जाता, न ही जमीन पर रखा जाता है. आदेश के बाद ही सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराया जा सकता है.
झंडे (Flag of India) को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता, झंडे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुचाया जाता है. झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं.
तिरंगे (Flag) का आकार आयताकार होना चाहिए. इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए.
तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए.
केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके तिरंगा फहराना गलत है.
तिरंगे को हमेशा अपने पास की सबसे ऊंची जगह पर फहराना चाहिए.
तिरंगे का इस्तेमाल किसी कार्यक्रम में मेज को ढकने या मंच को सजाने में नहीं किया जाता है.
कभी भी फटा या मैला-कुचैला तिरंगा नहीं फहराया जाता है. झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में आग में जला देना चाहिए या अन्य किसी तरीके से नष्ट करना चाहिए, ताकि उसकी गरिमा बनी रहे. झंडे को पवित्र नदी में जल समाधि भी दी जा सकती है.
तिरंगे के कपड़े बनाकर पहनना गलत है. तिरंगे को अंडरगार्मेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर इस्तेमाल करना तिरंगे का अपमान है.
अगर आप गाड़ी में झंडा लगाते हैं तो इसे गाड़ी के दाईं ओर कसकर एक डंडे में लगाया जाना चाहिए। ये नियम भी कुछ लोगों के लिए ही है आप ऐसा करने से बचें।
ये भी पढ़िए : स्वतन्त्रता दिवस पर नाश्ते में बनायें तिरंगा इडली
नियम का उल्लंघन करने पर मिलेगी ये सजा :
राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपित लोगों पर तीन साल तक की जेल की सजा और पहली बार अपराध करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसी तरह, बाद के अपराधों में कम से कम एक पूरे वर्ष के लिए कारावास हो सकता है.
जब आप किसी विशिष्ट व्यक्ति को सलामी देते हैं तो इस वक्त आपको झंडे का काफी ख्याल रखना पड़ता है। इस समय झंडे को आप झुका नहीं सकते हैं। साथ ही आप तिरंगे का इस्तेमाल किसी वर्दी या पोशाक, रूमाल, तकिया आदि में नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अनजाने में ऐसा करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप दंड के भागी हो सकते हैं। इसलिए आगे से ये ख्याल रखें कि आप कहीं अनजाने में तिरंगा का अपमान तो नहीं कर रहे हैं।